नहीं करवाया आधार-पैन लिंक तो ना करें मेरी, वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना

Aadhar Card and Pan Card Link: क्या आपने पैन कार्ड या आधार कार्ड को लिंक करा लिया? अगर नहीं कराया तो करा लीजिए क्योंकि आपको भारी जुर्मना भरना पड़ सकता है. पहले इसका लास्ट डेट 28 मई था लेकिन इसके बाद इसके लास्ट डेट को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया. अगर आपने पैन कार्ड या आधार कार्ड को लिंक 30 जून तक नहीं किया कराया तो आगे आपको कई सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

आपको कई तरह की सुविधा मिलनी बंद हो जाएगी. यही नहीं आपको हो सकता है 10 हज़ार तक का जुर्माना भरना पड़ जाए. बात अगर फिलहाल की करें तो आप मात्र हज़ार रुपए देकर अभी अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करा सकते है.

जानिए किन लोगों को नहीं है आधार और पैन कार्ड के लिंक की जरूरत

आपकी जानकारी के लिए बता दे आयकर अधिनियम की धारा 139 AA के मुताबिक़ हर यूज़र्स को 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया है. ऐसे में जिनके पास आधार कार्ड है उनके लिए इसे लिंक कराना जरुरी हो जाता है.यही नहीं जो लोग पिछले साल तक 80 वर्ष के हो गए है, साथ ही अगर कोई इंसान है जो भारत का नागरिक नहीं है तो आपको भी आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की जरूरत नहीं है. बावजूद इसके जो लोग इसे लिंक कराना चाहते है उन्हें पैसे देने होंगे.