Birth Certificate: बदल गया नियम, अब आधार कार्ड नही, बल्कि इस डॉक्यूमेंट को लगाए बिना अधूरा माना जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, एक अक्टूबर से लागू

नई दिल्ली। आज के समय में हर काम को पूरे करने के लिए आधार कार्ड आक बड़ा दस्तावेज बन चुका है। फिर बात चाहे बैंक की हो या एजुकेशन इंस्टिट्यूट में एडमिशन, या फिर किसी लोन की,  या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनबाना हो इन सभी कार्यो को पूरा करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब इस डॉक्युमेंट का झंझट खत्म हो गया है। क्योकि इन सभी कामों के लिए अब आधार कार्ड की नही बल्कि सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। जो एक अक्टूबर से इस नियम को लागू कर दिया जाएगा।  नए संशोधित कानून के तहत लोगों को यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।

संसद ने “मॉनसून सत्र में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन (संशोधन) अधिनियम 2023 पारित किया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 11 अगस्त को इस अधिनियम पर मुहर लगा दी थी। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार यह सूचित करती है कि एक अक्टूबर, 2023 को अधिनियम के प्रावधान लागू हो जाएंगे।“

सिंगल डॉक्युमेंट के तौर पर होगा इस्तेमाल

इस अधिनियम के जारी होने के बाद से अब एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाने के लिए के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन जैसे कई अन्य कामों के साथ ऑफिस से जुड़े कामों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को ही सिंगल डॉक्युमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

नए संशोधन जारी होने के बाद अब बर्थ सर्टिफिकेट एक अहम दस्तावेज के रूप में जाना जाएगा। साथ ही जन्म एवं मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डेटा बेस बनाने में भी आसानी होगी. इसके अलावा नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाएं ज्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा।

 बर्थ सर्टिफिकेट से मिलेंगे ये फायदे

इस नियम के लागू होने से डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटली मिल सकेगा। अभी तक जो काम आधार कार्ड ही हर जगह आईडी कार्ड का काम करता था और हर दस्तावेजों को इससे लिंक कराना पड़ता है. अब यह काम बर्थ सर्टिफिकेट करेगा, जो जन्म एवं मृत्यु के लिए हर जगह आईडी के तौर पर काम आएगा।